‘रोजगार के लिए किया गया स्वैच्छिक सेक्स वर्क अपराध की श्रेणी में नहीं’ – सुप्रीम कोर्ट ...
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई बालिग महिला अपनी इच्छा से आजीविका कमाने के लिए सेक्स वर्क करती है, तो उसे अपराध नहीं माना जा …