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BMC ने रोशन शेख को किया अयोग्य घोषित, AIMIM की बढ़ीं मुश्किलें

July 10, 2026 Source: Civic Sutra

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BMC ने रोशन शेख को किया अयोग्य घोषित, AIMIM की बढ़ीं मुश्किलें
BMC में गोवंडी की AIMIM नगरसेविका रोशन शेख की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई उनके OBC जाति प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित किए जाने के बाद की गई, जिससे पार्टी को मुंबई की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। रोशन शेख ने 2026 के BMC चुनाव में गोवंडी के वार्ड 138 से OBC आरक्षित सीट पर जीत दर्ज कर नगरसेविका का पद हासिल किया था। हालांकि, उनके चुनाव का आधार बने OBC जाति प्रमाणपत्र को परभणी स्थित जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने 27 अप्रैल 2026 को अमान्य घोषित कर दिया। यह प्रमाणपत्र नवंबर 2025 में जारी किया गया था, लेकिन जांच के बाद समिति ने इसे रद्द कर दिया। जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए रोशन शेख की सदस्यता खत्म कर दी। BMC की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता 27 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी उसी दिन से जब जांच समिति ने अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद AIMIM को मुंबई में राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि रोशन शेख पार्टी की निर्वाचित नगरसेविका थीं। वहीं, इस मामले में कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। रोशन शेख के पति इरफान शेख ने बताया कि इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित है। उनका कहना है कि अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ही BMC ने सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई कर दी। अब सभी की नजर हाई कोर्ट की सुनवाई पर रहेगी, क्योंकि अदालत के फैसले से इस पूरे मामले की आगे की दिशा तय होगी।