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उमर खालिद और शरजील इमाम को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

July 5, 2026 Source: Civic Sutra

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उमर खालिद और शरजील इमाम को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
**नई दिल्ली:** वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों आरोपियों ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए नई बेल याचिकाएं दायर की थीं और जमानत देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उनकी दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान गई थी। हिंसा के दौरान कई घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश रची गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध की आड़ में हिंसा की योजना बनाई गई थी। इसी मामले में सितंबर 2020 में एफआईआर संख्या 59/2020 दर्ज की गई थी। इसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कई छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उमर खालिद और शरजील इमाम भी शामिल हैं। वहीं, दोनों आरोपी लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। हालांकि अदालत ने फिलहाल उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया है, जिसके चलते दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा। मामले की आगे की कानूनी सुनवाई जारी रहेगी।