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दिल्ली सरकार का फैसला: पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% कोटा...

June 18, 2026 Source: Civic Sutra

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दिल्ली सरकार का फैसला: पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% कोटा...
दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उन्हें सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने की तैयारी की गई है। यह आरक्षण खासतौर पर ग्रुप-सी पदों पर लागू होगा। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की और इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए। नई व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में सीधी भर्ती वाले ग्रुप-सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पात्र ग्रुप-सी पदों पर भी यह आरक्षण लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पूर्व सैनिक इस योजना का लाभ उठा सकें। बैठक में मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव जल्द से जल्द करें। इसके लिए 30 जून की समयसीमा तय की गई है, ताकि नीति को बिना देरी के लागू किया जा सके। इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें केवल दिल्ली के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के पात्र पूर्व अग्निवीर आवेदन कर सकेंगे। इससे सेना से लौटे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ सरकारी सिस्टम को भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित और अनुशासित पूर्व अग्निवीरों को प्रशासन में शामिल करने से न केवल संस्थागत क्षमता मजबूत होगी, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। साथ ही, यह कदम एक सुरक्षित और विकसित दिल्ली के लक्ष्य की दिशा में अहम माना जा रहा है।