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असम में आधार कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों पर नई पाबंदी...

June 13, 2026 Source: Civic Sutra

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असम में आधार कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों पर नई पाबंदी...
असम सरकार ने अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के उद्देश्य से आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सामान्य प्रक्रिया के तहत नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध प्रवासियों को सरकारी पहचान दस्तावेज प्राप्त करने से रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी वयस्क व्यक्ति को आधार कार्ड जारी करना आवश्यक हो, तो संबंधित जिला आयुक्त (डीसी) को राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजना होगा। जांच और सत्यापन के बाद ही यह तय किया जाएगा कि आवेदक आधार कार्ड पाने के लिए पात्र है या नहीं। सरकार ने यह भी चिंता जताई है कि राज्य के कई जिलों में आधार कवरेज 100 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह पता लगाना जरूरी है कि अतिरिक्त आधार कार्ड किन लोगों को जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक आधार कार्ड प्राप्त न कर सके। हालांकि, चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग व्यक्तियों को फिलहाल इस नियम से राहत दी गई है। इन वर्गों के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। लेकिन 1 अप्रैल 2027 के बाद 18 वर्ष से अधिक आयु वाले इन समुदायों के लोगों पर भी यही नियम लागू होगा। वहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।